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कड़ी सजा का ऐलान: पॉक्सो एक्ट के मामले में झरोखा बाबा को 10 साल की कैद और जुर्माना

अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में झरोखा बाबा को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

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Ankit Yadav
11 अक्ट 2026, 06:55
कड़ी सजा का ऐलान: पॉक्सो एक्ट के मामले में झरोखा बाबा को 10 साल की कैद और जुर्माना

अदालत का फैसला और सजा

न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त झरोखा बाबा को कड़ा दंड दिया है। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही दोषी के ऊपर 50 हजार रुपये का भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 511 के अंतर्गत भी अभियुक्त को दोषी पाया गया है। इस धारा के तहत भी दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत के इस फैसले से न्याय प्रक्रिया में एक कड़ा संदेश गया है। दोनों ही धाराओं के तहत दी गई सजाएं अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ संचालित होंगी। इस कानूनी प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष ने अपने सभी साक्ष्य मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे। न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही यह अंतिम और कठोर निर्णय सुनाया है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए यह फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह के फैसलों से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है।

मामले की जांच और सुनवाई

इस पूरे प्रकरण की औपचारिक शुरुआत शिवपुर थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी के माध्यम से हुई थी। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने विभिन्न साक्ष्यों और दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण किया। न्यायाधीश ने पीड़ित द्वारा दिए गए बयानों को अपने रिकॉर्ड पर लिया और उसकी सत्यता की जांच की। इसके अलावा मामले से जुड़े गवाहों की गवाही को भी अदालत में दर्ज किया गया और उस पर लंबी बहस हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्कूल के आधिकारिक अभिलेखों को भी साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। इन सभी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने घटना के समय पीड़ित की आयु का निर्धारण किया। स्कूली कागजातों और अन्य गवाहों की गवाही से यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि घटना के वक्त पीड़ित की उम्र 10 साल से अधिक थी। इस उम्र के निर्धारण से ही इस मामले में पॉक्सो एक्ट की प्रासंगिकता और अधिक मजबूत हो गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के बाद यह पुख्ता निष्कर्ष निकाला। इस तरह की गहन जांच प्रक्रिया के बाद ही अदालत किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सकी है।

कानूनी पृष्ठभूमि और आगे की स्थिति

शिवपुर थाने में दर्ज इस मामले की विवेचना के दौरान कई तकनीकी और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। स्कूल के रिकॉर्ड को कानूनी प्रक्रिया में आयु प्रमाण का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। इस मामले में भी शैक्षणिक दस्तावेजों ने पीड़ित की सही उम्र साबित करने में मुख्य भूमिका निभाई। अदालत द्वारा दोनों मामलों में सजा को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब यह है कि दोषी को अलग-अलग समय अवधि काटने के बजाय निर्धारित दस वर्षों की सजा ही पूरी करनी होगी। पचास हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी अदालत ने दिया है जिसका भुगतान दोषी को करना होगा। इस कठोर दंड से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में न्याय प्रणाली पूरी तरह सतर्क है। स्थानीय स्तर पर इस फैसले की गूंज है और लोग इसे कानून की जीत मान रहे हैं। इस प्रकार का न्यायिक दृष्टांत भविष्य में अन्य मामलों के लिए भी एक मजबूत कानूनी मिसाल बनेगा। समाज के हर वर्ग ने इस त्वरित और न्यायसंगत फैसले की सराहना की है।

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