Lucknow Desk : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को उनकी भारतीय नागरिकता को लेकर चल रहे मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका वापस लिए जाने के बाद आया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया था।
हालांकि, इन आरोपों को साबित करने के लिए अदालत के सामने कोई ठोस और पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। याचिकाकर्ता ने बाद में अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने इसकी अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट की कार्यवाही के बाद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर इस याचिका पर फिलहाल विराम लग गया है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इससे पहले भी अलग-अलग मौकों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। यह मामला भी इसी तरह के आरोपों से जुड़ा था।
याचिका में उनके ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया था और इसी आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाया गया था। हालांकि, अदालत के समक्ष आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज नहीं रखे जा सके। ऐसे में याचिकाकर्ता के याचिका वापस लेने के बाद कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया। इस फैसले से राहुल गांधी को तत्काल राहत मिली है। वहीं, मामले ने एक बार फिर उनकी नागरिकता से जुड़े पुराने विवाद को चर्चा में ला दिया है। फिलहाल अदालत के इस आदेश के बाद इस याचिका के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता पर कोई प्रतिकूल फैसला नहीं हुआ है।