कंटाप
NEWS
रविवार, 25 अक्तूबर 2026
Follow Us
ब्रेकिंग
अनंत सिंह JDU से 6 सालों के लिए निष्कासित, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी अनुशंसा, पत्नी पर भी गिरी गाज      'वो बहुत गुड लुकिंग थे', सोनिया गांधी ने एक्स पर साझा कीं राजीव गांधी की यादें तो लोगों ने क्या कहा?      सुलग उठा यूरोप: पेरिस में टैंक तो इटली में सेना तैनात, 4 देशों में आखिर क्यों भड़की बगावत?      ट्रंप ने दी फिर हमले की चेतावनी तो ईरान ने बताया कैसे देगा जवाब      नेहा बोरा से जुड़ी बड़ी खबर, मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे, अगली सुनवाई 28 अक्ट      चीन ही असली वजह... सीमा पर सैनिकों से झड़प के मुद्दे पर बोला केंद्र; ड्रैगन पर फोड़ा ठीकरा, National Hindi News      सोनम वांगचुक ने दिया श्रीलंका-बांग्लादेश का उदाहरण, बताया कब पैदा हो सकते हैं ऐसे हालात      सऊदी अरब में 11 दिनों से फंसे 36 कश्मीरी उमराह यात्री, न पैसा बचा और न दवाई     
SENSEX लोड हो रहा... | NIFTY लोड हो रहा... | GOLD (10g) ₹— | SILVER (10g) ₹— | USD/INR ₹— | CRUDE OIL $— | Uttar Pradesh — लोड हो रहा है | --:--:-- | लाइव अपडेट
@NewsKantap:
राजनीति

UP Politcs : इकरा हसन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता केस की कार्रवाई पर रोक

2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, अगले आदेश तक रुकी मुकदमे की पूरी कार्रवाई

A
Administrator
09 सित 2026, 11:37
UP Politcs : इकरा हसन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता केस की कार्रवाई पर रोक

Lucknow Desk : कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में इकरा हसन के खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और इकरा हसन के खिलाफ समन आदेश जारी किया। इसके बाद सांसद इकरा हसन ने समन आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी याचिका में समन आदेश के साथ ही उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इकरा हसन को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल इकरा हसन के खिलाफ इस मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई रुकी रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने अभी मामले को पूरी तरह खत्म करने का अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल केवल मुकदमे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इकरा हसन की ओर से दाखिल याचिका पर अदालत का अंतिम रुख क्या रहता है।

कंटाप
NEWS
होम 🇮🇳 देश 🗺️ राज्य 🌍 विदेश 🏛️ राजनीति 💼 व्यापार 🏏 खेल 🎬 मनोरंजन 💻 टेक्नोलॉजी 🏥 स्वास्थ्य 📚 शिक्षा 🕉️ धर्म वीडियो राशिफल खोज